कोलकाता अदालत ने चिकित्सक के बलात्कार और हत्या मामले में संजय रॉय को दोषी करार दिया

Kolkata court convicted Sanjay Roy in doctor's rape and murder case

कोलकाता: कोलकाता की एक अदालत ने आरजी कर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अदालत सोमवार को आरोपी को सजा सुनाएगी। इस मामले में आरोपी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया है।

सुनवाई के दौरान आरोपी संजय रॉय ने अदालत में कहा कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। संजय ने दावा किया, “मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, जबकि असली दोषियों को छोड़ा जा रहा है। इस मामले में एक IPS अधिकारी भी शामिल है।”

अदालत ने फोरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें घटना में रॉय की संलिप्तता की पुष्टि हुई थी। रिपोर्ट में यह सामने आया कि आरोपी का डीएनए घटनास्थल और मृतक डॉक्टर के शरीर पर पाया गया था। सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा कि रॉय के लिए अधिकतम संभव सजा मृत्युदंड होगी, जबकि न्यूनतम संभव सजा आजीवन कारावास होगी।

यह घटना अगस्त 2024 में हुई थी, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। उच्च न्यायालय ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया था, और सीबीआई ने सत्र न्यायालय में अपना आरोपपत्र दाखिल किया था। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंचा, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने डॉक्टरों की कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने और जांच की निगरानी करने के लिए इसे स्वतः संज्ञान में लिया।

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